नीमच 30 अप्रेल 2024, जिला दण्डाधिकारी नीमच द्वारा आयुध अधिनियम-1959 की धारा 17(3) (ख) के तहत लायसेंसी श्री भीमसिंह पिता नरवरसिंह राजपूत, निवासी हरिपुरा तहसील जावद जिला नीमच को स्वीकृत शस्त्र लायसेंस क्रमांक 01/MP-NMH/2021 JAWAD शस्त्र एक 12 बोर नाल बंदुक को अंतिम सुनवाई पश्चात तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।