
नीमच 20 मार्च 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा ग्राम पंचायत धामनिया तहसील नीमच के सरपंच एवं सचिव द्वारा ग्राम धामनिया तहसील नीमच स्थित भूमि सर्वे नं.174 पर 260 बाय 30 या 7800 वर्ग फिट भूमि का भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र क.96 दिनांक 21.08.2023, नियम विरुद्ध होने से निरस्त किया गया है। साथ ही ग्राम धामनिया की सर्वे नं. 174 रकबा 7800 वर्ग फिट भूमि को पूर्ववत शासकीय घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर ने इस प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीमच को निर्देशित किया है, कि ग्राम पंचायत धामनिया के संबंधित सरपंच एवं सचिव के द्वारा नियम विरूद्ध कार्य करने पर उनके विरुद्ध पृथक से नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाए।
ज्ञातव्य हो, कि ग्राम पंचायत धामनिया के सरपंच एवं सचिव द्वारा ग्राम धामनिया स्थित भूमि सर्वे नं. 174 पर 260 बाय 30 या 7800 वर्ग फिट भूमि का भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र क्र. 96 दिनांक 21.08.2023 सीताबाई पति सुरजमल निवासी धामनिया को जारी किया गया। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर सीताबाई द्वारा उक्त भूमि क्रेता शुभम शर्मा एवं विरेन्द्र कुमार व्यास को दिनांक 11.12.2023 को विकय पत्र क. MP279462023A12647392 के माध्यम से विकय की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा इसके नामांतरण हेतु ठहराव प्रस्ताव 27 जनवरी 2024 को पास किया गया। शासन द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आबंटन के दिशा निर्देश जारी किये गए है, जिसके बिन्दु क्र. 6 (च) अनुसार तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची पर ग्राम सभा का अभिमत प्राप्त होने पर विधिवत परीक्षण कर पात्र आवेदकों को भू-खण्ड आबंटन हेतु आदेश पारित करेगा। किन्तु उक्त प्रकरण में सरपंच एवं सचिव द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर प्रश्नाधीन भूमि का भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, जो शासन के नियमों के विपरीत विधि अनुरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा ग्राम धामनिया स्थित भूमि सर्वे नं.174 पर 260 बाय 30 या 7800 वर्गफीट भूमि का भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र क्र. 96 दिनांक 21.08.2023 को निरस्त कर दिया गया हैं।