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नीमच 2 जून 2025, शासन के निर्देशानुसार आगामी मानसून को दृष्टिगत रख राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत जिले के समस्‍त पात्र परिवारों को माह जून, जुलाई एवं अगस्‍त 2025 के एकमुश्‍त राशन का वितरण माह जून 2025 से किया जाना हैं। राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत जिले के समस्‍त पात्र परिवार माह जून 2025 से अंत्‍योदय श्रेणी परिवार खाद्यान्‍न 105 किलोग्राम प्रति परिवार, नमक 3 किलोग्राम प्रति परिवार एवं शक्‍कर 3 किलोग्राम प्रति परिवार तथा प्राथमिकता श्रेणी परिवारों के लिए 15 किलोग्राम प्रति सदस्‍य एवं नमक 3 किलोग्राम प्रति परिवार, तीन माह की एकमुश्‍त राशन सामग्री नजदीकी उचित मूल्‍य दुकान पर जाकर प्राप्‍त कर सकते हैं। यह जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी नीमच श्री आरएन दिवाकर ने दी।