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नीमच 9 जून 2025, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना 5 मई 2025 द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ि‍तों का नगदी रहित उपचार स्‍कीम 2025 लागू की गई है। इस योजना के तहत पीड़ि‍त ऐसी दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन की अवधि के लिये किसी भी नाम निर्दिष्‍ट अस्‍पताल में प्रति पीड़ि‍त एक लाख पचास हजार रूपये तक की रकम के नगदी उपचार का हकदार होगा। इस स्‍कीम के अधीन नाम निदिर्ष्टि अस्‍पताल के अतिरिक्‍त किसी अन्‍य अस्‍पताल में उपचार केवल स्थितीकरण प्रयोजनों के लिये किया जावेगा और यह मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा विनिर्दिष्‍ट किया जाएगा।
नाम निर्दिष्‍ट अस्‍पताल पीड़ि‍त को अस्‍पताल लाए जाने पर तुरंत चिकित्‍सा उपचार शुरू करेगा एवं उसे प्रशासित करेंगा। इस स्‍कीम के अधीन पीडित को छुट्टी मिलने के बाद यथास्थिति नाम निर्दिष्‍ट अस्‍पताल या स्थि‍रीकरण उपचार करने वाला ऐसा अन्‍य अस्‍पताल, पोर्टल पर उपचार पैकेज की लागत के भुगतान के लिये राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य अभिकरण द्वारा ऐसी यथाविनिर्दिष्‍ट रीति और ऐसे दस्‍तावेजों के साथ दावा प्रस्‍तुत करेगा।
राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य अभिकरण पोर्टल पर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए और नाम निर्दिष्‍ट अस्‍पताल को प्रदान किए जाने वाले दावे को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अनुमोदित करेगा या पूर्ण रूप से आंशिक रूप से खारिज करेगा और नाम निर्दिष्‍ट अस्‍पताल या ऐसे अन्‍य अस्‍पताल को उपलब्‍ध कराएगा। भुगतान, ऐसे अभिकरण या प्राधिकरण द्वारा निधि के संबंधित खाते से उपखण्‍ड (4) के अधीन राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य अभिकरण के अनुमोदित भुगतान की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।