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नीमच 4 जुलाई 2025, ए.डी.एम.श्रीमती लक्ष्‍मी गामड़ द्वारा पुलिस थाना जीरन के अपराध क्रमांक- 54/2025, धारा 4,6,9(1) म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, पशु क्रुरता अधिनियम एवं मोटरयान अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में 3 जुलाई 2025 को आदेश पारित कर प्रकरण में जप्‍तशुदा वाहन महिन्‍द्रा पिकअप क्रमांक MP10ZD8724 तथा उसमें परिवहन किए जा रहे कुल 2 बैल (गौवंश) को म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के उल्‍लंघन के फलस्‍वरूप शासन हित में राजसात करने का आदेश दिया गया है।