
नीमच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावद सुश्री प्रीती संघवी ने राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग (4)6 के तहत तीन पीडित परिवारों को 12 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। एसडीएम जावद द्वारा ग्राम जोधाकुण्डला निवासी संपत्तिबाई पति रामचंद्र बलाई की 23 जून 2025 को सांप के काटने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के वारिस पति रामचंद्र पिता रूपलाल बलाई को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता एवं ग्राम जेतपुरा निवासी मृतक रमेश पिता गीतालाल भील की 27 जुन 2025 को जहरीले जानवर के काटने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के वारिस माता हुडीबाई पिता किशनलाल भील को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता इसी तरह ग्राम मुकेरा निवासी मृतका बगदीबाई पति कालुराम गुर्जर की एक जुलाई 2025 को जहरीले जानवर के काटने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के वारिस पति कालुराम पिता हजारी गुर्जर को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। तहसीलदार रतनगढ़ एवं सिगोली द्वारा तीनों पीडित परिवारों का आर्थिक सहायता का प्रकरण तैयार कर स्वीकृति के लिए एसडीएम जावद को प्रस्तुत किया गया था।